इंदौर जिला कोर्ट ने खारिज की अक्षय कांति बम की अग्रिम जमानत याचिका, 17 साल पुराना है मामला

इंदौर

इंदौर। जिला कोर्ट ने अक्षय कांति बम और उनके पिता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. उनके खिलाफ 17 साल पुराने मामले में कोर्ट ने 307 की धारा में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे. इसके बाद इस पूरे मामले में अक्षय कांति बम और उनके पिता ने अग्रिम जमानत के लिए इंदौर की जिला कोर्ट में याचिका लगाई थी. अब इस मामले में अक्षय कांति बम हाई कोर्ट की इंदौर बेंच का रुख कर सकते हैं.

अग्रिम जमानत याचिका खारिज

इंदौर की जिला कोर्ट ने 17 साल पुराने एक मामले में अक्षय कांति बम और उनके पिता के खिलाफ 307 जैसी गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे. इसके चलते अक्षय कांति बम ने इंदौर की जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी. इस मामले में कोर्ट ने 10 मई को उपस्थित होने के आदेश भी दिए थे. जिला कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने अक्षय कांति बम और उनके पिता की याचिका को खारिज कर दिया.

नामांकन वापस लेकर चर्चा में आए अक्षय कांति

हाल ही में अक्षय कांति बम ने बीजेपी को समर्थन देते हुए इंदौर लोकसभा से नामांकन वापस ले लिया था. अक्षय कांति बम को कांग्रेस ने टिकट दिया था लेकिन उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी की सदस्यता ले ली. बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. फिलहाल अब इस पूरे मामले में वह हाई कोर्ट की इंदौर बेंच का रुख कर सकते हैं. वहीं अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस किस तरह का रुख करती है यह देखने लायक रहेगा.

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