भारत में FCRA के तहत 66 फीसदी एनजीओ को विदेशी फंड नहीं मिल सकता

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नई दिल्ली: भारत में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत कुल 66 प्रतिशत गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका लाइसेंस या तो रद्द कर दिया गया है या समाप्त हो गया है. राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) के निदेशक सुहास चकमा ने कहा,’ मई, 2022 तक एफसीआरए के तहत पंजीकृत 50,204 गैर सरकारी संगठनों में से, 20,679 संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.

चकमा ने कहा,’चुनावी बांड योजना के तहत, भारत का नागरिक या विदेशियों सहित भारत में शामिल निकाय एफसीआरए की धारा 2 (जी) के विपरीत राजनीतिक दलों के बांड खरीदने के लिए पात्र हैं, इस साल 30 जून को, केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ताजा नोटिफिकेशन जारी किया है.’
कुल 15 प्रतिशत ईसाई एनजीओ (3152) ने अपना एफसीआरए लाइसेंस खो दिया.

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