इंदौर जिले के नगरीय निकायों में 23 अप्रैल तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं सभी श्रेणी के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे

इंदौर


इंदौर 17 अप्रैल; जिले में वर्तमान के कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 19 अप्रेल 2021 से 23 अप्रेल 2021 तक अर्थात पांच दिवस हेतु इन्दौर जिले के समस्त नगरीय निकाय, महू कन्टोनमेंट क्षेत्र, रंगवासा क्षेत्र में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं सभी श्रेणी के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। सभी आमजन से अपील की गई है कि वे कोरोना के प्रोटाकॉल का पालन करें। इस कोरोना कर्फ्यू के चलते स्वयं एवं परिवार को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने हेतु घरों में ही रहे तथा अत्यावश्यक कार्य होने पर ही मास्क को ठीक तरह से लगाकर ही घर से बाहर निकले।
आमजन से आग्रह किया गया है कि वे मास्क को नाक तक पहने। सब्जी, फल, किराना, दूध लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे तथा ऐसे समय अनिवार्यतः नाक तक मास्क लगा कर रखे। सम्पूर्ण परिवार को लेकर एवं सभी को खतरे में डालकर फल, सब्जी, किराना, दूध खरीदने के लिए ना निकले, केवल अकेले ही जाए। घरों में जन्मदिन पार्टी, सोशल पार्टी आदि नहीं करें क्योकि आप स्वयं को एवं परिवार को असुरक्षित कर रहे है। आग्रह किया है कि 45 वर्ष अथवा अधिक आयु के लोग तत्काल वेक्सीनेशन करवाए। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें।
आदेश में कहा गया है कि 19 अप्रेल 2021 से 23 अप्रेल 2021 तक अर्थात पांच दिवस हेतु इन्दौर जिले की समस्त नगरीय निकाय, महू कन्टोनमेंट क्षेत्र, रंगवासा क्षेत्र में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं सभी श्रेणी के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
कोरोना कर्फ्यू से निम्न गतिविधियों को रहेगी छूट
कोरोना कर्फ्यू से निम्नानुसार गतिविधियां निर्धारित समय तक के लिए मुक्त रहेगी। जिन्हे छूट रहेगी उनमें समस्त प्रकार के चिकित्सा संस्थान, लेबोरेटरी, अस्पताल, क्लीनिक्स केमिस्ट थोक एवं रिटेल दुकानें फार्मास्यूटिकल इकाईयां एवं इससे जुड़े प्रतिष्ठान एवं इन गतिविधियों से जुडी सभी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं शामिल है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र जैसे – पोलोग्राउंड, सांवेर रोड़ ए-एफ सेक्टर, लक्ष्मीबाई औद्योगिक क्षेत्र, इलेक्ट्रानिक काम्पलेक्स, रेडीमेड काम्पलेक्स (परदेशीपुरा), बरदरी, पालदा, राउ-रंगवासा औद्योगिक क्षेत्र, 71 नंबर स्कीम/भमौरी/शिवाजी नगर/रामबली नगर/संगम नगर स्थित औद्योगिक इकाईयां, देवास नाका स्थित औद्योगिक इकाईयां इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी। इन औद्योगिक ईकाईयों से संबंधित तथा फार्मास्यूटिकल से संबंधित समस्त ट्रांसपोर्ट गतिविधियों का संचालन भी कोरोना कर्फ्यू के इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
उक्त औद्योगिक ईकायों के समूह के अतिरिक्त शहर में अन्य कोई औद्योगिक गतिविधियों का संचालन नहीं हो सकेगा। इन्दौर जिले में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक ईकाईयों एवं उनसे जुड़े ट्रांसपोर्ट संचालन भी उक्त प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों के इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित कार्यालय बंद रहेंगे तथा औद्योगिक ईकाईयों के संचालकों से अनुरोध किया गया है कि कोरोना कर्फ्यू की इस अवधि में कार्यालय संचालन ईकाई से ही करें। औद्योगिक ईकाईयों से संबंधित तथा सी एंड एफ ऐजेंट अन्य आदि से संबंधित वैयर हाउसिंग गतिविधि भी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी। इन औद्योगिक ईकाईयों के संचालन में आवश्यक संधारण कार्य, स्पेयर पार्ट आदि की सप्लाय इन्दौर के संबंधित सप्लायकर्ता करते रहेंगे किन्तु यह सप्लायकर्ता केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही अधिकृत रहेंगे तथा इस आधार पर शहर के अंदर स्थित दुकाने/प्रतिष्ठान नहीं खोल सकेंगे। अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा। इसी प्रकार समस्त ट्रासपोर्ट एवं लोडिंग वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी। विभिन्न ट्रांसपोर्ट वाहन केवल इन्दौर शहर से अंदर-बाहर आने जाने संबंधी गतिविधियां संचालित कर सकेंगे। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
इस कोरोना कर्फ्यू की अवधि में शहर में समस्त किराना/ग्रोसरी की थौक एवं खेरची दुकाने प्रातः 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी तथा इन खेरची किराना/ग्रोसरी दुकानों से दुकान संचालक होम डिलेवरी कर सकेंगे। इन दुकानों में किसी भी एक समय में इस समयावधि में अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखा गया तो ऐसी दुकानों का संचालन प्रतिबंधित किया जायेगा। किराना/ग्रोसरी की इन दुकानों में रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 7 बजे तक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान की आवाजाही की जा सकेगी तथा इससे संबंधित ट्रांसपोर्ट व्यावसायी अपना कार्य संचालन कर सकेंगे। ग्रोसरी/किराना में व्यवसाय करने वाले सूपर मार्केट जैसे डी-मार्ट आदि केवल ग्रोसरी एवं किराना में ही अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे।
कोरोना कर्फ्यू की इस अवधि में केवल चौईथराम फल, सब्जी मंडी के माध्यम से चलित ठेलों पर फल, सब्जी का वितरण शहर में शाम 4 बजे तक किया जा सकेगा। चलित ठेलों के अतिरिक्त स्थाई फल सब्जी की दुकानों से शाम 4 बजे तक फल सब्जी का विक्रय हो सकेगा। किन्तु किसी भी प्रकार का हाट बाजार, फूटपाथ/सड़क आदि पर नीचे रखकर सब्जी का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा क्षेत्रीय एस.डी.एम एवं सी.एस.पी., नगर निगम रिमूवल टीम के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि कही भी हाट बाजार अथवा फूटपाथ सड़क आदि पर रखकर फल सब्जी का विक्रय ना हो।
कोरोना कर्फ्यू की इस अवधि में दूध का वितरण भी फेरी एवं दूध डेरी के माध्यम से सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिदिन किया जा सकेगा। छात्रों हेतु संचालित होस्टल के मेस तथा टिफिन सेंटर पूर्व अनुसार सुबह एवं शाम को संचालित हो सकेंगे।
विभिन्न होम डिलेवरी सर्विसेस जैसे- बीग बास्केट, अमेजन, फ्लीपकार्ट, शॉप किराना, जोमेटों, स्वीगी, ऑन-डोर आदि सभी एजेंसी घर पहुंच सेवाएं दे सकेगी तथा विभिन्न रेस्टोरेंट के संचालक भी केवल रसोईघर खोलकर ही होम डिलेवरी दे सकेंगे।
बैंक तथा ए.टी.एम., केन्द्र सरकार के कार्यालय खुल सकेंगे। राज्य सरकार के केवल कोविड प्रबंधन में लगे अत्यावश्यक सेवाओं संबंधित कार्यालय, वाणिज्यिक कर कार्यालय, जिला पंजीयन कार्यालय एवं स्थानीय निकाय इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। एम्बुलैंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस सेवायें इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
कोविड टीकाकरण के समस्त केन्द्र संचालित हो सकेगे एवं टीकाकरण हेतु जा रहे 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति उनके निवास स्थान के पास वाले वार्ड के टीकाकरण केन्द्र तक जा सकेंगे। हेल्थ केयर वर्कर एवं फंट लाईन वर्कर का टीकाकरण हेतु आना-जाना भी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा।
अखबार वितरण, मीडियाकर्मी, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक भी आ-जा सकेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात कंट्रोल की दुकाने अनाज वितरण हेतु अपने निर्धारित समय में खुल सकेगी, जिससे गरीबों को अनाज मिल सकें। आई.टी. कंपनी तथा बी.पी.ओ./मोबाईल कंपनियों के सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स भी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी।
समस्त निजी एवं सार्वजनिक निर्माण गतिविधियां, उपार्जन संबंधी कार्य एवं इसमें संलग्न सभी व्यक्तियों का आवागमन भी छूट में शामिल है। विभिन्न कोविड अस्पतालों में कोविड मरीजों को इलाज उपरांत बीमा कंपनियों द्वारा कैशलैस क्लैम एवं अन्य कोविड क्लैम स्वीकृत किए जा रहे है, अतः कोविड संबंधी इन बीमा कार्यों हेतु विभिन्न बीमा कंपनी केवल इस कार्य हेतु आवश्यक स्टॉफ के साथ कार्यालय खोल सकेंगे। इस कार्य के अतिरिक्त बीमा कंपनियां अन्य कार्यों को लंबित रखेगी। जी.एस.टी. रिटर्न समय पर दाखिल करने हेतु कर सलाहकार/सी.ए. के कार्यालय तथा बैंक ऑडिट में लगे सी.ए शामिल है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

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