28 मार्च 2020 को आयोजित होने वाली समस्त लोक अदालतें निरस्त

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कोरोना वायरस से बचाव के लिये 28 मार्च को इंदौर जिले में आयोजित होने वाली समस्त लोक अदालतें निरस्त कर दी गयी हैं। इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं। उपरोक्त निर्देश के पालन में जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में 28 मार्च,2020 (माह के अंतिम शनिवार) को आयोजित होने वाली स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत, लोकोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत, जेल लोक अदालत, मोबाइल लोक अदालत व मनरेगा लोक अदालतों का आयोजन नहीं किया जायेगा।
विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालय इंदौर के जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिग्विजय सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम/बचाव के उद्देश्य से न्यायालयों एवं कार्यालय में सम्पर्क एवं जमाव को नियंत्रित किये जाने के कारण 28 मार्च,2020 (माह के अंतिम शनिवार) को आयोजित होने वाली समस्त प्रकार की लोक अदालतें निरस्त की गयी हैं।

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