MP में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव : सरकार ने वापस लिया अध्यादेश, राज्यपाल ने नोटिफेशन पर लगाई मुहर

भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल निरस्त हो गए हैं. सरकार ने कैबिनेट में पंचायत चुनावों को लेकर लाया अध्यादेश वापस ले लिया है और राज्यपाल को प्रस्ताव भेज दिया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हमारी शुरू से मंशा थी की 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव हों, लेकिन कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण पर रोक लगाते हुए बाकी सीटों पर चुनाव कराने का आदेश दिया.

notification of mp panchayat election
राज्यपाल के फैसले के बाद विधि और विधाई कार्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

जो ओबीसी सीटें थी वो सामान्य सीटें मानी जाए. इसे लेकर विधानसभा में संकल्प पारित हुआ कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा. इसी को देखते हुए सरकार पंचायत चुनाव को लेकर जो अध्यादेश लाई थी. वह वापस ले लिया है. चुनाव निरस्त को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल से मुलाकात की. इसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 को वापस लिए जाने को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल के फैसले के बाद विधि और विधाई कार्य ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

सरकार नहीं चाहती चुनाव- मंत्री सिसोदिया

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया है. यानी सरकार चुनाव नहीं चाहती. सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो. लिहाजा अध्यादेश वापस लेकर राज्यपाल को प्रस्ताव भेज दिया गया है

हमें इस बारे में जानकारी नहीं- चुनाव आयोग

हालांकि सरकार ने अध्यादेश वापस तो ले लिया, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हमें अध्यादेश वापसी का पता नहीं है. यदि ऐसा है तो राज्य निर्वाचन आयोग विधि विशेषज्ञों से फैसला लेगी. फिलहाल अभी निर्वाचन प्रक्रिया चलती रहेगी. लेकिन पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक हो रहे हैं. लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसके अनुसार काम किया जाएगा.

स्थगित हो जाएंगे पंचायत चुनाव

सूत्रों की माने तो सरकार ने अध्यादेश वापस लाकर पंचायत चुनाव को स्थगित करने की तैयारी कर ली है. चुनाव के लिए अध्यादेश था. वही खत्म हो गया तो फिर कैसे चुनाव होंगे. मायने साफ है कि अभी फिलहाल पंचायत चुनाव स्थगित हो जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से की मुलाकात

कैबिनेट में पंचायत चुनावों को लेकर सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश निरस्त कर दिया गया. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9 (क)के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को भेजा है. इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन जाकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की.

इसी अध्यादेश के आधार पर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी. अब अध्यादेश वापस लिए जाने पर निर्वाचन आयोग के पास चुनाव कराने का आधार नहीं रहा. राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकता है.

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