दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि हम राज्य की हर मशीनरी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे. आप इस तरह लोगों को मरने नहीं दे सकते.
कोर्ट ने कहा, ‘मिस्टर मुख्य सचिव (पंजाब), दिल्ली का दम घुट रहा है, क्योंकि आप इससे निपटने के उपायों को लागू करने में सक्षम नहीं हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली-एनसीआर में लोगों को कैंसर से मरने देना चाहिए.’
हरियाणा के मुख्य सचिव ने सुनवाई के दौरान कहा कि वे प्रदूषण कम करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं. इस पर जस्टिस मिश्रा ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने में लगे हुए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कड़े शब्दों में कहा कि ‘लोगों को गैंस चैंबर में रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? इससे बेहतर उन्हें एक बार में ही मार दिया जाए. 15 बैग्स में विस्फोटों से उड़ा देना बेहतर है. आम जनता यह सब क्यों सहन करे. दिल्ली में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, हम हैरान हैं.’
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में पंजाब और हरियाणा के किसानों को आड़े हाथों लिया था. कोर्ट ने कहा था कि किसान अपनी आजीविका के लिए दूसरे लोगों को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकते. अगर वे पराली जलाना जारी रखेंगे तो उनके प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं रहेगी.