शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करने वालों के विरूद्ध कोटपा एक्ट के तहत होगी कार्यवाही

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भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) कोटपा अधिनियम 2003 बनाया गया है। इस कानून की धारा-06 के अन्तर्गत नाबालिगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुभागों के पालन न करने पर 200 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर ने जिले के समस्त बीड़ी, सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं से अपील की है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 100 गज (300 फीट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं करें। अनुभागों का पालन न करने पर कोटपा एक्ट के तहत प्रथम बार 200 रूपये तक जुर्माना किया जायेगा तथा बार-बार नियम का उलंघन करने पर संबंधित पर चालान की कार्यवाही की जायेगी।

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