दो हेक्टेयर से कम जमीन पर भी बिल्डर बना सकेंगे कॉलोनी

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  • आवास नीति-2007 में बदलाव रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत
  • खाली पड़ी जमीन का हो सकेगा उपयोग, अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी

भोपाल .रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने कॉलोनी बनाने के लिए दो हेक्टेयर जमीन की बाध्यता खत्म कर दी है। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आवास नीति-2007 में बदलाव को मंजूरी दे दी गई। इससे प्लानिंग एरिया में अब 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन पर कॉलोनी विकसित की जा सकेगी। पहले कॉलोनी के लिए जमीन सीमा 8 से 10 हेक्टेयर थी। नीति में बदलाव का फायदा उन बड़े-छोटे कॉलोनाइजर्स को होगा, जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन का हिस्सा खाली पड़ा है। इसके अलावा, न्यूनतम दो हेक्टेयर भूमि के उपयोग के बाद जो हिस्सा खाली बचता था, उस पर बाद में अवैध कॉलोनियां बन जाती थीं। नए बदलाव से इस पर रोक लगेगी।

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