बाल विवाह की सूचना नहीं देने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त, परियोजना अधिकारी की कार्रवाई

राजगढ़

राजगढ़ जिले में रुढ़िवादी परंपराओं को रोकने के लिए प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर के कर्मचारी प्रशासन की कार्रवाई पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे ही लापरवाह कर्मचारियों पर प्रशासन कार्रवाई करने में जुटा है। खुजनेर परियोजना के अन्तर्गत आने वाले खेड़ी गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेखा वैष्णव के लापरवाह रवैये के चलते उस पर हाल ही में प्रशासनिक कार्रवाई की है। जानकारी होने के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने प्रशासन को बाल विवाह की सूचना नहीं दी, जिसके बाद गुरुवार को जिला परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेखा वैष्णव की सेवाएं सामाप्त की गई है।

खुजनेर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले खेड़ी गांव में एक पिता द्वारा अपने पुत्र का शासन द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु में विवाह संपन्न कराया गया था और मौके से फरार भी हो गए थे, जिस पर सम्बन्धित पिता के विरुद्ध चाइल्ड लाइन मेंमबर की शिकायत पर खुजनेर थाने में प्रकरण भी दर्ज किया गया था और मामले की सम्बन्धित विभाग के द्वारा जांच भी की जा रही थी, जिसमें जिला परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बाल विवाह की सूचना होने के बाद भी सूचना न देने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवाएं सामाप्त की गई है।

कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने बताया कि, जिले में सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन कि, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति लेना अनिवार्य है। विवाह सम्मेलनों में कोई भी बाल-विवाह न हो इसकी जिम्मेदारी संबंधित आयोजक समिति की होगी। विवाह सम्मेलनों में वर-वधु के जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड या अंक सूची भी लिए जाए। साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलनों में तहसीलदार, सी.डी.पी.ओ. महिला एवं बाल विकास,थाना प्रभारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही बाल-विवाह करने पर संबंधित के खिलाफ एफ.आई.आर.करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
 बाल-विवाह कि सूचना आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रशासन को नहीं दी जाती है तो संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त की जाएगी।

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