हाई कोर्ट ने पूछा – रेप की पुष्टि होने के बाद भी आरोपी को कैसे कर दिया दोषमुक्त

जबलपुर मध्यप्रदेश

जबलपुर। हरदा जिले के ग्राम मोहालकलां निवासी 40 साल की महिला द्वारा दायर की गयी अपील में कहा गया था कि फरवरी 2016 की शाम को वह खेत से मवेशियों का चारा लेने गयी थी. इस दौरान गांव के विजय सिंह उम्र 47 साल ने उसके साथ दुराचार किया था. घटना की रिपोर्ट उसने थाने में दर्ज करवाई थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का अपराध दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय में पेश किया था.

आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था : न्यायालय ने दिसम्बर 2019 को सुनवाई के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश है. प्रकरण में गवाह पीड़िता की जेठानी व अन्य भी आरोपी से रंजिश रखते हैं.

अभियोजन पक्ष जवाब नहीं दे पाया : एफएसएल रिपोर्ट से रेप की पुष्टि होती है. डीएनए टेस्ट नहीं करवाने का अभियोजन पक्ष जवाब नहीं दे पाया. अपील में जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गयी थी. हाईकोर्ट ने अपील की सुनवाई करते हुए अनावेदक की व्यक्तिगत उपस्थित सुनिश्चित करने 25 हजार का जमानती वारंट जारी किया था.

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