मोदी सरकार के नये मोटर व्हीकल एक्ट पर गुजरात ने लगाया ब्रेक, घटा दिये चालान के रेट

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केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संशोधित किये गए मोटर वाहन एक्‍ट 2019 (New Motor Vehicle Act) पर गुजरात में ब्रेक लग गया है. गुजरात की भाजपा सरकार ने नये मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है. खबर है कि गुजरात सरकार को इस कानून में भारी जुर्माने के प्रावधान पर आपत्ति है. ऐसे में गुजरात सरकार ने इस नए कानून पर अपना वीटो पावर लगा दिया है.

गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम में बदलाव करते हुए लोगों कोकुछ राहत दी है. बदलाव को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बताया कि राज्य में बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा. इसके अलावा अब कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना होगा.सीएम रुपाणी ने कहा है कि आरटीओ से बात कर अन्य प्रावधानों पर फैसला लिया जाएगा.

गुजरात के अलावा, जिन राज्‍यों ने इस कानून को अभी तक लागू नहीं किया है, उनमें राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आदि शामिल हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो इन राज्यों ने इस कानून में भारी जुर्माने के प्रावधान पर आपत्ति जतायी है.

भाजपा की गुजरात सरकार द्वारा नये मोटर वाहन एक्‍ट को लागू न करने का फैसला हैरानी में डालने वाला है, क्‍योंकि अब तक जो राज्‍य इसका विरोध कर रहे हैं, वो गैर-भाजपा शासित राज्‍य हैं. इसके अलावा, यह बात भी महत्‍वपूर्ण है कि गुजरात पीएम नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है.

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