इंदौर । इंदौर नगर निगम ने शहर की 22 ऐसी इमारतों को 24 घंटे में बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिनके निर्माताओं ने बिना पूर्णता प्रमाणपत्र या अधिभोग प्रमाणपत्र लिए इमारतों का उपयोग शुरू कर दिया है। इसी महीने निगम की तरफ से ऐसी इमारतों की पहचान कर उनके कर्ताधर्ताओं को नोटिस दिए थे और उनसे जवाब मांगा था। इनमें कुछ ऐसी इमारतें भी शामिल हैं, जिनमें अनुमति से ज्यादा निर्माण या अतिक्रमण किया गया है। निगम के अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया कि सभी संबंधितों के जवाब आ गए हैं। विभिन्न जोन के भवन अधिकारियों ने अंतिम आदेश जारी करते हुए 24 घंटे में इमारत में संचालित दुकानें, संस्थान, होटल, बैंक और अस्पताल आदि बंद करने के निर्देश दिए हैं। दी गई समयावधि में जो इमारत बंद नहीं करेगा, नगर निगम उन्हें सील कर देगा। बुधवार से नगर निगम की टीमों ने 22 इमारतों का मेजरमेंट लेना भी शुरू कर दिया है। इस का काम आगामी एक-दो दिन तक चलेगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
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