कोरोना कर्फ्यू में बिना अनुमति स्वीगी से हो रही थी खाने की बुकिंग, प्रशासन ने दर्ज कराया केस

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इंदौर।

कोरोना कर्फ्यू में प्रशासन ने अति आवश्यक सेवाओं और कारोबार को ही अनुमति दी है, लेकिन एक जून को छूट के पहले ही दिन कुछ लोगों ने इसका उल्लंघन शुरू कर दिया। रेस्टॉरेंट और खाने-पीने की चीजों की आनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनियों को अनुमति नहीं होने के बावजूद मंगलवार को विजय नगर में स्वीगी का कार्यालय खुला था। इसे लेकर प्रशासन ने कंपनी के खिलाफ विजय नगर थाने पर एफआइआर दर्ज करवाई।

अनलाक में मिली छूट व जारी प्रतिबंधों का पालन कराने के लिए मंगलवार को प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का अमला सुबह से ही सक्रिय हो गया था। अपर कलेक्टर पवन जैन जब विजय नगर से गुजर रहे थे तो स्वीगी का कार्यालय खुला पाया। यहां कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे। अपर कलेक्टर ने कहा फूड सर्विस को लेकर प्रशासन ने अभी अनुमति नहीं दी है, फिर भी आप कार्यालय खोलकर बैठे हो।

धारा-144 के उल्लंघन पर धारा-188 के तहत कंपनी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए उन्होंने विजय नगर थाना प्रभारी को कहा। शहर में अधिकांश जगह दुकानें बंद थी। कई जगह वे दुकानें भी बंद पाई गईं जिनको अनुमति है, जबकि कुछ जगह ऐसी दुकानें भी खुल गईं जिनको अनुमति नहीं है। इनमें सब्जी-फल और अन्य दुकानें शामिल हैं। अलग-अलग जगह अधिकारियों ने यह दुकानें बंद कराई और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की।

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