उच्च न्यायालय ने पिछले साल मई में 53 प्रजातियों के पेड़ काटने की नोटिफिकेशन पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद चोरी छुपे पेड़ कटाई की जा रही है। प्रदेश के जंगलों में अवैध कटाई के चलते वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शहर के मध्य गुरुनानक टिम्बर मार्केट में खुले आम लकड़ी कि तस्करी चल रही हैं, जिसे देखने वाला भी कोई नहीं हैं।
दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 सितंबर 2015 को जारी नोटिफिकेशन की आड़ में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही, अवैध पेड़ कटाई को को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पिछले साल जून में नोटिफिकेशन में उल्लेखित 53 प्रजातियों के पेड़ काटने के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता का कहना हैं कि कोर्ट के आदेश के बावजूद चोरी-छिपे पेड़ कटाई की जा रही है। वहीं शहर के मध्य गुरुनानक टिम्बर मार्केट में खुले आम लकड़ी कि तस्करी कि जा रही हैं। जिसे देखने के बाद भी अधिकारी आंख मुंद रहे हैं। हालांकि एसडीओ संदीप गौतम का कहना है कि उच्च न्यायालय ने मई 2019 में 53 प्रजातियों पर रोक लगाएगी है, रोक के बाद से सभी जगह से आदेशित हो चुका है कि जो भी प्रजाति है बिना टीपी परिवहन नहीं की जाएगी। हालांकि एसडीओ ने स्वयं ही बता दिया कि इंदौर के जीएनटी मार्केट से भी बिना डीपी के परिवहन नहीं किया जा रहा है लेकिन जहां भी इस तरह कि अगर परिवहन पाया जाता है तो उसे प्रकरण बनाकर अर्थदंड किया जा रहा है। साथ ही आगामी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं शहर में लकड़ी अवैध तरीके से परिवहन को रोकेंगे जिसके लिए लगातार गस्त की जा रही है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अवमानना आवेदन पेश करने के आदेश भी दिए हैं। 31 मार्च को अगली सुनवाई होगी।