इंदौर ।
कोरोना संक्रमण की तेज गति और बिगड़ते हालात को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को प्रशासन ने जनता कर्फ्यू में बदल दिया है। बुधवार सुबह से ही शहर में सख्ती शुरू हो गई है। जगह-जगह बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है और बेवजह बाहर निकलने वालों को रोका जा रहा है। यह जनता कर्फ्यू 30 अप्रैल तक केवल शहरी क्षेत्र में नहीं, बल्कि पूरे जिले में रहेगा। इस दौरान प्रशासन ने कई पाबंदियां बढ़ा दी हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कुछ गतिविधियों को प्रशासन ने छूट दी थी, लेकिन व्यवसायियों और दुकानदारों ने इसका नाजायज फायदा उठाया। इसको देखते हुए सारी छूट वापस लेकर प्रशासन अधिक सख्त हो गया है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेश के तहत अब सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह बंद कर दिया है। शहर में चल रही निर्माण गतिविधियों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किराना और दूध्ा की दुकानों को खोलने की काफी छूट दी थी, लेकिन अब इनका भी समय घटा दिया गया है। शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। हाईवे के सभी पेट्रोल पंप चालू रहेंगे, लेकिन शहर के अंदर चिह्नित पंप ही चल सकेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट के कार्यालय भी बंद करने के आदेश किए गए हैं।
अब 10 दिन प्रतिबंधों में इस तरह होगी कसावट
- आइटी कंपनियों के कर्मचारी अब वर्क फ्राम होम की तर्ज पर काम करेंगे। बीपीओ और मोबाइल कंपनियों के कार्यालय भी बंद रहेंगे और अधिकतम 10% कर्मियों से चल सकेंगे।
- सड़क और हाट बाजार में सब्जी बेचने पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद दुकानदार नियम का उल्लंघन कर रहे थे। अब सड़क या हाट बाजार में सब्जी बेचते पाए गए तो पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजेगी।
- केवल किराना, राशन की कंट्रोल दुकान, फल व सब्जी के चलित ठेले और स्थायी दुकानें दोपहर 12 तक ही खुली रह सकेंगी।
- दूध वितरण सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक ही हो सकेगा।
- चोइथराम फल व सब्जी मंडी के बाहर किसी भी स्थिति में हाट बाजार नहीं लगाए जा सकेंगे।
- उद्योग व कारखानों से संबंधित सभी कर्मचारी अपने प्रबंधन से पहचान-पत्र लेकर ही आवाजाही करेंगे। उद्योग संचालक भी न्यूनतम कर्मचारियों को बुलाकर अपना उत्पादन चाल।
सख्ती : इन पर लगाई रोक
- पुलिस व नगर निगम के कर्मी सख्त कार्रवाई करेंगे। विरोध करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
- शहर के अंदर सभी सार्वजनिक परिवहन को बंद कर दिया गया है।
- आटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी आदि बंद रहेंगे। इनका उपयोग केवल मरीजों को लाने-लेजाने में किया जा सकेगा।
- इंटनरेट मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियों पर भी रोक लगाई गई है। इस तरह की पोस्ट या जनता को भड़काने वाले संदेश इंटरनेट मीडिया पर डालने पर पुलिस एफआइआर दर्ज करेगी।