इंदौर में धारा 163 लागू, नहीं कर सकेंगे ये पांच काम, जानें क्या है आदेश

मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरुवार देर रात भारतीय नागरिक संहिता धारा 163 लागू कर दी गई. इसके अनुसार 4 जुलाई 2025 तक बगैर अनुमति किसी प्रकार के आयोजन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया जिसमें किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग या रखरखाव किया नहीं जा सकेगा.

आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

ऐसा जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर पाया जाएगा उन पर आदेश का उल्लंघन करने के अपराध में कार्रवाई की जाएगी. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया यह एक रेगुलर ड्रिल है जिसे समय-समय पर लगाया जाता है. बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार के आदेश निकाले जाते हैं.

रहेंगी ये पांच श्रेणियां 

1. बगैर अनुमति के धरना, जुलूस या किसी प्रकार का आयोजन नहीं किया जा सकेगा

2. बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी प्रकार की प्रतिबंधित दवा नहीं दी जाएगी

3. ज्वलनशील पदार्थ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है

4. अफवाह फैलाने या शहर की शांति को भंग करने का प्रयास अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए करने पर कार्रवाई होगी

5. घरेलू स्थान पर काम कर रहे लोग,कंस्ट्रक्शन, फूड डिलीवरी के कर्मचारी और होटल में रह रहे लोगों की जानकारी देना अनिवार्य होगा. यदि कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो एफआरआरओ में बताना होगा
यह आदेश समय-समय पर लगाया जाता है क्योंकि इंदौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहां कई विदेशी पर्यटकों की आवाजाही जारी रहती है. पूर्व में हुए आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अब यह आदेश दिया जाता है.

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