भोपाल। भोपाल जिला प्रशासन ने खुले में मांस विक्रय व लाउड स्पीकर- डीजे पर प्रतिबंध की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू करने के निर्देश दिए है। इसके तहत अब चालान नहीं बल्कि सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासनिक अफसरों के साथ नगर निगम समेत संबंधित विभागों के अफसरों व कर्मचारियों को एक बार फिर से शहर में इनकी मॉनिटरिंग लिए कहा गया।
सोमवार को कलेक्ट्रेट में समय सीमा प्रकरणों की बैठक में एडीएम सिद्धार्थ जैन ने इसके निर्देश दिए। मांस विक्रय व डीजे को लेकर मौजूदा मोहन सरकार ने अपने कार्यभार ग्रहण के तुरंत बाद ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू की थी। तब खुले में मांस विक्रय पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की थी। लाउड स्पीकर भी उतरवाए थे। अब फिर से इसकी जांच व कार्रवाई होगी।
बता दें कि सभी विभागों को खुले में मांस बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए है।
अभियान चलाकर खुले में मांस, लाउडस्पीकर और डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। प्रदेश की मोहन सरकार ने सबसे पहले फैसला खुले में मांस, लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर ही लिया था। कमांडर निर्देश पर अभियान चलाकर करीब 600 लाउडस्पीकर हटाए गए थे। 400 धार्मिक स्थलों से स्पीकर की आवाज कम की गई थी और तय डेसीबल में ही लाऊड स्पीकर बजाने के निर्देश दिए गए हैं।