इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर लोकसभा से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनने का दावा करने वाले मोती सिंह पटेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वादी ने खुद को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने के लिए याचिका लगाई थी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन खारिज करने को कोर्ट ने सही माना है। हाईकोर्ट ने कहा कि- फॉर्म पहले ही निरस्त हो गया तो इसमें सुनवाई नहीं हो सकती है।
चुनाव आयोग के नियमों के तहत नामांकन फॉर्म खारिज हुआ था। नामांकन फॉर्म में 10 प्रस्तावक के साइन नहीं होने की वजह से नामांकन फॉर्म निरस्त हुआ था। इसी के साथ कोर्ट ने टिप्पणी की कि- आपका ट्रेन टिकट लेते वक्त वेटिंग में है, आप सफर नहीं कर सकते, आपको जनरल टिकट लेकर यात्रा करनी होगी। कोर्ट के फैसले से कांग्रेस की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी।