जबलपुर। हेलमेट, सीट बेल्ट और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता को लेकर एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शासन की ओर से पिछले 5 फरवरी को मुख्य सचिव के साथ अधिकारियों की हुई बैठक में लिए गए निर्णय और कार्यों का ब्योरा दिया गया। कोर्ट में शासन की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि, 5 फरवरी को मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा विभाग भी अपने स्तर पर भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बैंक ने मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक का नतीजा और अब तक की कार्रवाई का विस्तृत ब्यावर पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
हाईकोर्ट लगा चुका है फटकार
आपको बता दे कि मामले में 17 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग को फटकार लगाते हुए कहा है था कि, सिर्फ कागजों पर कार्रवाई हो रही है जमीन पर कोई अमल होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने विभाग के आयुक्त को भी तलब कर फटकार लगाई थी।
ग्वालियर बेंच से जबलपुर केस ट्रांसफर
दरअसल इस मामले को लेकर ग्वालियर की एक ला स्टूडेंट ने साल 2021 में एक्सीडेंट से होने वाली मौत को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक जनहित याचिका लगाई। जिसमें हेलमेट सीट बेल्ट और नंबर प्लेट के अनिवार्यता को लेकर बात कही थी। इस याचिका की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने याचिका को ग्वालियर पीठ से मुख्य पीठ जबलपुर में स्थान स्थित कराया था तभी से इसकी सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में हो रही है।