जबलपुर : कालोनी की सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाने के कारण हाईकोर्ट में जनहित याचिका में माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया था कि खराब सड़क के कारण रोजाना दुर्घटनाएं घटित होती हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए क्षेत्रीय विधायक को अनावेदक बनाने के निर्देश जारी किए हैं।
याकिचाकर्ता पंकज कुमार राय की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि कटनी में जबलपुर रोड पर कई कालोनी स्थित है। कालोनी की सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है और वहां बारिश का पानी भरा हुआ है। जर्जर सड़क के कारण रोजाना हादसे घटित होते रहते हैं, जिसके कारण कई व्यक्ति घायल हो गए हैं। सड़क निर्माण के लिए संबंधित अधिकारी और जन प्रतिनिधियों को अभ्यावेदन दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण याचिका दायर की गई है।
याचिका में कहा गया था कि सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण कभी भी कोई गंभीर हादसा घटित हो सकता है। कालोनीवासियों को जान जोखिम में डालकर आवागमन के लिए जर्जर सड़क का प्रयोग करना पड़ रहा है। याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता मुकेश कुमार अग्रवाल तथा उत्कृष्ट अग्रवाल ने पैरवी की।