दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को आजम को जमानत देते वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के जौहर विश्वविद्यालय की कुछ जमीन पर रामपुर के जिलाधिकारी को कब्जा लेने की लगाई गई शर्त पर शीर्ष कोर्ट ने उसे असंगत बताते हुए रोक लगा दी थी. आजम के खिलाफ यह मामला शत्रु संपत्ति और जमीन पर कब्जे का है.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल आजम खां की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था. कोर्ट ने आजम की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया था. आज इस मामले पर फिर सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हाई कोर्ट से आजम को 10 मई को जमानत उनकी उम्र और मेडिकल स्थिति के आधार पर दी गई थी. इस तथ्य के अलावा कि उन पर लगे ज्यादातर मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है.