बुजुर्ग महिला से रेप के मामले में याचिका खारिज, यथावत रहेगा आजीवन कारावास

जबलपुर मध्यप्रदेश

जबलपुर। बुजुर्ग महिला के साथ रेप की घटना अनूपपुर जिले के चचई गाँव की है, जहाँ जनवरी 2017 को आरोपी ने बुजुर्ग महिला को घर मे बुलाकर न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी. महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. आरोपी मुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाते जेल भेज दिया गया.

घर में बुलाया खाना बनाने और किया रेप : आरोपी मुन्ना ने पीड़ित महिला जोकि उसके पड़ोस में ही रहती थी, उसे घर मे खाना बनाने के लिए बुलाया. आरोपी ने पहले बुजुर्ग महिला को जबरन शराब पिलाई और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं आरोपी ने बुजुर्ग महिला को धमकी भी दी थी. इस घटना के बाद आदिवासी बुजुर्ग महिला डर गई और कुछ दिनों बाद स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत की.

आजीवन कारावास की सजा मिली है : इसके बाद पुलिस ने धारा 376 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी मुन्ना सांगरिया को गिरफ्तार किया और विशेष न्यायालय अनूपपुर में पेश किया गया, जहां से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. आरोपी मुन्ना संगरिया ने विशेष न्यायालय के आदेश को चैलेंज देते हुए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई, जिसमें कि जस्टिस सुजय पाल और जस्टिस पी.सी गुप्ता की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

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