इंदौर:नगर निगम चुनाव के लिए पार्षद और महापौर प्रत्याशियों के नामांकन शनिवार से शुरू होंगे। नगर निगम सहित जिले की आठ नगर परिषदों में आम निर्वाचन की अधिसूचना भी 11 जून को जारी होगी। चुनाव दो चरणों में होंगे। इंदौर पहले चरण में शामिल है, इसलिए 11 से 18 जून को दोपहर 3 बजे तक नामांकन होंगे।
20 जून को नामांकन फॉर्म की समीक्षा होगी। 22 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी प्रक्रिया होगी। इसके तत्काल बाद चुनाव चिह्नों का आवंटन होगा। इंदौर में 85 वार्डों के लिए 6 जुलाई को वोटिंग और 17 जुलाई को परिणामों की घोषणा होगी।
मेयर प्रत्याशी को 20 हजार, पार्षदों को 5 हजार जमा करना होंगे
नामांकन के साथ पहली बाद मेयर प्रत्याशी को 20 हजार रुपए (निक्षेप राशि), नगर पालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार, नगर पालिका परिषद के लिए तीन हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रुपए की निक्षेप राशि जमा करना होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करना होगी।
नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकॉर्ड, आस्तियों, दायित्वों व शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जाएगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में ‘नोटा’ (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा।
कहां किसके फॉर्म जमा होंगे और कौन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी होगा
- मेयर पद के प्रत्याशी : 101 नंबर कमरा, कलेक्टर कक्ष
- वार्ड 1 से 17 : जी-7 राऊ एसडीएम कक्ष (रिटर्निंग अधिकारी अपर कलेक्टर व डीजीएम रिंकेश कुमार वैश्य)
- वार्ड 18 से 36 : तहसीलदार कनाड़िया के जी-10 स्थित कक्ष में (रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम शाश्वत शर्मा)
- वार्ड 37 से 54 : एसडीएम बिचौली हप्सी के जी-3 स्थित कक्ष में (रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम विशाखा देशमुख)
- वार्ड 55 से 64 : तहसीलदार बिचौली हप्सी के जी-9 स्थित कक्ष में (रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम अंशुल खरे)
- वार्ड 65 से 73 व वार्ड 82 से 85 : एसडीएम खुड़ैल के कक्ष जी-7 (रिटर्निंग अधिकारी अपर कलेक्टर आरएस मंडलोई)
- वार्ड 74 से 81 : अपर कलेक्टर के कक्ष जी-11 में (रिटर्निंग अधिकारी अपर कलेक्टर अजयदेव शर्मा)
ऑनलाइन भी दाखिल हो सकेंगे
अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। अभ्यर्थी स्वयं लैपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एमपी ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं।
आरक्षित वर्ग के पदों के अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण पत्र
नाम निर्देशन पत्र में जाति/वर्ग का उल्लेख आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र भी दे। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी का (आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में) नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।