नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को समाप्त कर दिया है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने वीरभद्र सिंह की मौत की सूचना के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले को समाप्त कर दिया। सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा और आकाश सिंह ने कहा कि उनकी मौत हो गई है. उन्होंने वीरभद्र सिंह की मृत्यु प्रमाण-पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया. उसके बाद कोर्ट ने वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज मामले को खत्म करने का आदेश दिया.
आपको बता दें, पिछले 8 जुलाई को वीरभद्र सिंह की मौत हो गई. 22 फरवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर मामले में आरोप तय किया था. जबकि ईडी वाले मामले में आरोप तय करना बाकी था।