दिल्ली सरकार कोविड के घटते मामलों के देखते हुए सोमवार से कई पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) को भी अपनी 100 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी गई है। स्पा और सिनेमा हॉल को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने एक आदेश जारी किया था, जिसकेे मुताबिक दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की संख्या और पॉजिटिविटी में काफी गिरावट आई है और समग्र स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन एहतियातन उचित सावधानी और देखभाल बनाए रखनी होगी। इसे देखते हुए सरकार ने कोविड संबंधी प्रतिबंंधों में और ढील देने की घोषणा की। कोरोना दिशानिर्देशों में ये सभी बदलाव 26 जुलाई यानी सोमवार से लागू होंगे।
क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा?
सभी बाजार, बाजार परिसर और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी।
रेस्टोरेंट को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ अनुमति है।
बार को भी दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है, लेकिन बैठनेवालों की संख्या क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही होनी चाहिए।
सिनेमाघरोंं /थिएटर/मल्टीप्लेक्स में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत तक से साथ खोलने की अनुमति है।
मेट्रो कोच में 100 फीसदी बैठने की क्षमता के इस्तेमाल की इजाजत है, लेकिन किसी भी खड़े यात्री को अनुमति नहीं दी जाएगी।
अंतिम संस्कार और इससे जुड़ी सभाओं को 100 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी।
फिलहाल सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति दी जाती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित सभाओं और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है।