कंटेटमेंट जोन में खुली रखें ब्रांच; कर्मचारियों का रोटेशन तय करें, ताकि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी हो

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कंटेटमेंट जोन में खुली रखें ब्रांच; कर्मचारियों का रोटेशन तय करें, ताकि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी हो
 


भोपाल:राज्य सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि कंटटेमेंट जोन के दायरे में आने वाली ब्रांच को भी खोल सकते हैं। कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक बैंकों का कामकाज सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकार ने बैंको अपने कर्मचारियों का रोटेशन तय करने की सलाह भी दी है। जानकारी के मुताबिक स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) ने सरकार को पत्र लिखकर पूछा था कि कोरोना संक्रमण के चलते कंटेंटमेंट जोन स्थित ब्रांच को बंद रखा जा सकता है। इसके अलावा बँकों में आधार सेंटर के काम को भी कुछ समय के लिए स्थगित करने के प्रस्ताव पर एसएलबीसी से सहमति भी मांगी थी। सरकार की तरफ से गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. राजेश राजौरा ने एसएलबीसी के समन्वयक बैंक सेंट्रल बैंक अाॅफ इंडिया के महा प्रबंधक एसडी माहुरकर को 20 अप्रैल को इसके जवाब में पत्र भेजा है। जिसमें कहा गया है कि कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए बैंकों में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक ग्राहकों के काम किए जाएं। डा. राजोरा ने यह भी कहा है कि बैंकों में संचालित आधार सेंटर को बंद नहीं किया जा सकता है। इसी तरह कंटेटमेंट जोन में आने वाले बैंकों को पूरी सावधानी के साथ खोला जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी का पालन होना चाहिए। उन्होंने बैंकों को सलाह दी है कि कंटेटमेंट जोन की ब्रांच में कर्मचारियों का रोटेशन तय किया जा सकता है। यानी एक दिन छोड़कर कर्मचारियों को बुलाया जाए। बता दें कि राज्य सरकार ने 20 अप्रैल को ही नई गाइड लाइन जारी की थी। जिसमें अति आवश्यक सेवाओं वाले संस्थानों व विभागों मंे बैंकों को शामिल किया गया है। लेकिन अन्य केंद्रीय व राज्य सरकार के संस्थानों में कर्मचारियों की उपस्थिति अधिकतम 10% तय की गई है।

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