लाकडाउन में हाई कोर्ट रहेगा बंद, घर से काम करेंगे अधिकारी

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बिलासपुर।

लाकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कामकाज स्थगित रखा जाएगा। इस दौरान नई याचिकाएं भी दायर नहीं की जा सकेंगी। अतिआवश्यक स्थिति निर्मित होने पर मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से किसी मामले की सुनवाई करने की व्यवस्था की जा सकती है।

इस दौरान अधिकारियों को घर से काम करना होगा। वहीं लाकडाउन में अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जिले में लाकडाउन की घोषणा के बाद हाई कोर्ट के अधिकारी-कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। कलेक्टर द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद हाई कोर्ट ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लाकडाउन के दौरान हाई कोर्ट में कामकाज स्थगित रखा जाएगा। इस दौरान कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए भी सुनवाई बंद रहेगी। लाकडाउन में अधिकारी-कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या पर हाई कोर्ट में जरूरी कार्यों का संचालन होगा। वहीं महाधिवक्ता कार्यालय में भी वकीलों की उपस्थिति नहीं रहेगी।

इस दौरान अतिआवश्यक प्रकरण की सुनवाई की जरूरत महसूस होने पर रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस पर मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेकर सुनवाई करने की व्यवस्था की जाएगी। न्यायालयीन कार्रवाई स्थगित रहते हुए जरूरी कामकाज निपटाए जाएंगे। लेकिन इस दौरान नई याचिकाएं दायर नहीं की जा सकेंगी।

लाकडाउन में हाई कोर्ट के सभी अधिकारी घर से काम करेंगे। इसी तरह संबंधित अनुभाग प्रभारी जरूरत होने पर तत्काल उपस्थित रहेंगे। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री आफिस के अधिकारी-कर्मचारियों को स्पष्ट हिदायत दी है कि इस दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ना है।

जरूरी होने पर उन्हें अचानक तत्काल उपस्थित होना पड़ेगा। इस बीच जिले में लाकडाउन विस्तारित होेने पर हाई कोर्ट में भी कामकाज बंद रहेगा। वहीं लाकडाउन की अवधि समाप्त होेने पर हाई कोर्ट का कामकाज फिर से सिस्टम में वापस शुरू हो जाएगी।

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