लंदन की कोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्‍यर्पण को दी मंजूरी, अब भारत लाया जाएगा

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भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्‍ता साफ हो गया है। लंदन के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट सेमुअल गूजी ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को मुकदमा चलाने के लिए भारत को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। इस दौरान लंदन की कोर्ट नीरव मोदी की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय न्‍यायपालिका निष्‍पक्ष है। कोर्ट भारत सरकार के आश्‍वासन से संतुष्‍ट है। नीरव मोदी को अब मुंबई के आर्थर जेल में रखा जाएगा। नीरव मोदी फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।

फैसले के बाद उस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए यह मामला ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास जाएगा। नीरव को प्र‌र्त्यपण वारंट के संबंध में 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था। नीरव मोदी पर दो केस चल रहे हैं, इनमें से एक पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी का मामला सीबीआइ और दूसरा मनी लांड्रिंग का मामला ईडी देख रही है।

यूके के जज ने बताया कि नीरव मोदी को मुंबई के आर्थर रोड जेल में पर्याप्त चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल दी जाएगी। ब्रिटेन के न्यायाधीश ने नीरव मोदी के बचाव के दावे को खारिज कर दिया कि कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उनके खिलाफ मामले को प्रभावित करने की कोशिश की। नीरव मोदी इस समय लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है और उसका प्रत्यर्पण कर भारत लाने के लिये अदालत में मामला चल रहा है।

 नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के 2 अरब डॉलर (करीब 15 हजार करोड़) के घोटाले में वांछित है। लंदन के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई जेल से वीडियो कॉल के माध्यम से हुर्इ।

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