भोपाल. मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. जी हां, जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं जिनके विधायक ना होने पर यहां की जनता को राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा. जबकि इस मामले पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि समय पर राज्यसभा चुनाव करवाना उसका संवैधानिक दायित्व है जिसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है.
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
इंदौर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने चुनाव को चुनौती देते हुए ये याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं जिनके विधायक ना होने पर यहां की जनता को राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा. साथ ही याचिका में मांग की गई थी कि निर्वाचन आयोग पहले प्रदेश की 24 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव करवाए जिसके बाद ही राज्यसभा चुनाव आयोजित किए जाएं. मामले पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विधानसभा सीटें रिक्त होने पर राज्यसभा चुनाव टाल दिए जाएं.
निर्वाचन आयोग ने दिया जवाब
चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि समय पर राज्यसभा चुनाव करवाना उसका संवैधानिक दायित्व है जिसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है. साथ ही साथ हाईकोर्ट ने पाया कि राज्यसभा चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है लिहाजा हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इंकार कर दिया. ऐसे में हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. मतलब साफ है कि अब 19 जून को प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हो सकेंगे.