जबलपुर: अब 31 मई की रात 12 बजे तक रहेगा टोटल लॉकडाउन

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जबलपुर अब 31 मई की रात 12 बजे तक रहेगा टोटल लॉकडाउन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने जारी किया आदेश

जबलपुर :कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने जबलपुर जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए आज एक आदेश जारी कर टोटल लॉकडाउन की अवधि 31 मई की रात्रि 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। इसी आदेश में उल्लेखित है कि जिले में केवल नगर निगम सीमा क्षेत्र को ही रेड जोन की श्रेणी में रखा गया है।
जारी आदेश में गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले के जबलपुर नगर निगम सीमा के बाहर के संपूर्ण क्षेत्र में केवल प्रतिबंधित गतिविधियों पर ही रोक रहेगी। शासन के निर्देशानुसार नगर निगम सीमा के बाहर की गतिविधियों को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ही प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज जारी आदेश में नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं।
जिले में प्रतिबंधित गतिविधियां –
सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेगें। ऑन लाईन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। क्वारंनटाइन सुविधाओं, आश्रय स्थलों एवं शासकीय प्रयोग के अतिरिक्त आतिथ्य सेवायें प्रतिबंधित रहेगीं। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर, ऑडीटोरियम, बार, मनोरंजन पार्क, सभागार, बैठक हॉल तथा ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेगें। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आमजनों के लिये बंद रहेंगे। धार्मिक मंडली पूर्ण रूप से बंद रहेगें। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं अन्य समारोह प्रतिबंधित रहेगें। यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। स्पा, सैलून एवं नाई की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी।
प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां –
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर प्राइवेट ऑफिस व संस्थान 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खुले रह सकेगें तथा शेष कर्मचारी अपने घर से ही कार्य कर सकेगें। समस्त शासकीय कार्यालय में शत-प्रतिशत अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे एवं अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ से कार्य संपन्न करा सकेगें। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर रक्षा, सुरक्षा एजेंसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित सेवायें एन.आई.सी. कस्टम, एफ.सी.आई, एन.सी.सी., एन.वाय.के तथा नगरीय निकाय संबंधी गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित रहेगीं। भोजनालयों से केवल भोजन की होम डिलेवरी व टेकवे की जा सकेगी। भोजनालयों में बिठाकर भोजन कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन के वार्ड व उनसे लगे हुये वार्डो को छोड़कर, अन्य सभी वार्डो में सभी तरह की, सभी वस्तुओं की, स्टेण्ड एलोन दुकानें, मोहल्ले की दुकानें रहवासी परिसर में स्थित दुकानें खोली जा सकती है। कंटेनमेन्ट जोन के बाहर, कंटेनमेंट जोन के वार्ड व उनसे लगे हुये वार्डों में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें यथा – राशन, सब्जी, दूध, मांस, मछली, अंडे, फल, मेडीकल स्टोर खोली जा सकेगी। मेडीकल उपकरणों की दुकानें, चश्में की दुकानें, पानी एवं धूप से बचाव हेतु तिरपाल की दुकानें प्रातः 07.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक खोलने की छूट रहेगी। नवजात शिशु एवं गर्भवती महिलाओं से संबंधित उत्पादों की दुकान प्रातः 07.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक खोलने की छूट रहेगी।
सामान्य निर्देश –
सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल एवं वाहनों से आवागमन के दौरान फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना जरूरी है। सार्वजनिक स्थल व अनुमत दुकानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेगें। शादी समारोह में वर-वधु दोनों पक्ष सहित 50 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नही होगें एवं इसकी पूर्व अनुमति संबंधित एस.डी.एम. से लिया जाना आवश्यक होगा। मृत्यु संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होगें। (मृतक कोरोना पॉजिटिव होने पर केवल पांच व्यक्तियों की अनुमति होगी)। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, चाय, पान, गुटखा, तम्बाखू का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेगा। कन्टेनमेंट क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को आने एवं जाने की अनुमति नहीं होगी और किसी प्रकार की छूट भी नहीं रहेगी। सभी व्यक्ति फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करेगें। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकानदार सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों से फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन कराये जाने हेतु एक-एक मीटर की दूरी पर चूने की लाईन बनायेगें। ग्राहक को एक-एक करके सामग्री का वितरण करेगें। आदेश का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 100 रूपये एवं अधिकतम 250 रूपये अर्थदंड एवं सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को थूकते हुये पाये जाने पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही की जावेगी। नगर निगम, जबलपुर द्वारा संचालित जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत बनाये जा रहे मास्क सभी अनुमति प्राप्त दुकानों से विक्रय की जा सकेगीं । फल, सब्जी के ठेलों पर जो व्यक्ति बिना मास्क पहने आयेगें उन्हें फल व सब्जी के साथ मास्क का भी आवश्यक रूप से विक्रय किया जाये। सभी क्षेत्रों में, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्ण्ता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गृह मंत्रालय के गाइड लाईन के अनुसार घर पर ही रहेंगे। केवल चिकित्सा कारणों के लिये ही घर से बाहर निकल सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के अन्दर निवासरत व्यक्तियों का बाहर जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। जोन के अन्दर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, निर्धारित दर पर, सप्लाई पाइंट के माध्यम से नगर निगम, जबलपुर द्वारा किया जावेगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर सप्लाई करने वाले कर्मचारियों को पी.पी.ई. किट पहनना अनिवार्य होगा। पूर्व के आदेशों के तहत् जारी सभी अनुमतियां व पृथक से जारी की गई अनुमतियां पूर्ववत् रहेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, आटो मोबाईल एवं फर्नीचर की दुकानों से ऑनलाईन होम डिलेवरी की जा सकेगी। दुकानों से किसी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं की जावेगी। साथ ही भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश एवं मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश के अनुरूप ही लॉक डाउन का पालन सभी शासकीय विभाग सुनिश्चित् करेगें।

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