दवा व्यावसायी प्रतिष्ठानों को बैंकों में संव्यवहार के लिये अनुमति

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इंदौर 12 अप्रैल 2020
इंदौर जिले में लागू लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर जिले के 109 दवा व्यावसायी प्रतिष्ठानों को बैंकों में संव्यवहार के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुमति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले में स्थित सभी बैंकों को प्रतिदिन कार्यालयीन दिवसों में प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक बैंकों को समस्त प्रकार के आन्तरिक कार्य करने की अनुमति दी गई थी।
इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री बीबीएस तोमर द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। जारी आदेश के अनुसार इंदौर जिले की 109 दवा व्यावसायी प्रतिष्ठानों को यह अनुमति निर्धारित बैंकों के निर्धारित शाखाओं में ही निर्धारित प्रतिनिधि के माध्यम से बैंकिंग संव्यवहार के लिये दी गई है। निर्धारित प्रतिनिधि को कलेक्टर द्वारा जारी पहचान पत्र रखना होगा। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क, सैनिटाइजर और ग्लब्स का उपयोग भी करना होगा। इसकी जवाबदारी संबंधित नियोक्ता की होगी।

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