जबलपुर। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे एसआर मोहंती को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए एसआर मोहंती के खिलाफ औद्योगिक लोन घोटाले में पुनः जांच को हरी झण्डी दे दी है. बीती कमलनाथ सरकार ने इस घोटाले में मोहंती को क्लीन चिट दे दी थी.
सत्ता बदलने के बाद खुली फाइलः मध्यप्रदेश की सत्ता बदलने के बाद शिवराज सरकार ने मोहंती के खिलाफ फिर से विभागीय जांच शुरू कर दी थी. इस पर मोहंती (कैट) यानि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की शरण में पहुंच गए थे. कैट ने मोहंती के खिलाफ जांच कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट में पूरे मामले को लेकर एक अपील दायर की. इसमें कहा गया था कि कैट ने एसआर मोहंती को जो अंतरिम राहत दी है. वो उसके ही एक पूर्व आदेश के खिलाफ है. अंतरिम राहत के रूप में उन्हें अंतिम राहत नहीं दी जा सकती.
हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए (कैट) यानि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मोहंती के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई को सही ठहराया है. ऐसे में अब हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई के रास्ते खुल गए हैं.