
मुंबई |
महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रविवार को 15 जून तक बढ़ा दीं और यह घोषणा भी की कि कोविड-19 की संक्रमण दर और ऑक्सीजन बिस्तरों की उपलब्धता के आधार पर पाबंदियों में ढील दी जाएगी।
सरकार ने एक आदेश में कहा कि जिन नगर निगमों एवं जिले में संक्रमण की दर 10 फीसदी से नीचे है और ऑक्सीजन वाले बिस्तर 40 फीसदी से कम भरे हैं, उन जगहों पर प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं अन्य सेवाओं का समय सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक किया जा सकता है जो फिलहाल सुबह सात बजे से दोपहर 11 बजे तक ही है।
इसी तरह, जिन नगर निगमों एवं जिलों में संक्रमण की दर 20 फीसदी से अधिक है और ऑक्सीजन वाले 75 फीसदी बिस्तरों पर मरीज भर्ती हैं, ऐसे जिलों में किसी भी व्यक्ति को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश के मुताबिक, आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आने वाली दुकानें एवं प्रतिष्ठानों को खोले जाने के संबंध में निर्णय स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा।
ठाकरे ने कहा, ‘‘पिछले साल के मुकाबले इस साल कोविड-19 वायरस के प्रकार में अंतर है। यह अब अधिक संक्रामक है,तेजी से फैल रहा है और मरीजों के ठीक होने में लंबा समय लग रहा है।” उन्होंने कहा, ‘‘हमारे सामने एक और राक्षस फंगस है जिसका मुकाबला करना है। राज्य में म्यूकोरमाइकोसिस के 3000 मामले हैं। कोरोना वायरस कार्य बल इस पर नजर रख रहा है।”