जीएसटी काउंसिल ने करदाताओं की सहूलियत के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय किया हैण् जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक में यह फैसला किया गयाण् काउंसिल ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि जीएसटी के तहत करदाताओं की शिकायत के निवारण का एक तंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया हैण् यह तंत्र जीएसटी से जुड़े विशेष और सामान्य मुद्दों पर शिकायतों से निपटाने का काम करेगाण् जीएसटी काउंसिल जोन और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समितियं गठित करेगीण् इसमें केंद्र और राज्य कर अधिकारियों के साथ व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि और अन्य माल एवं सेवा कर हितधारक शामिल होंगेण्