तिहाड़ जेल से रिहा हुए आप नेता मनीष सिसोदिया, 17 महीने का काटा कारावास, सीएम केजरीवाल के परिवार से जाएंगे मिलने

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी नेता एवं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और वो 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए है। वे आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में थे। बताया जा रहा है कि रिहाई के बाद सबसे पहले वे सीएम अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे और उनके परिवार सदस्यों से मुलाकात करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है, जिससे वह जल्द सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। बेंच ने ये भी कहा कि इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और हाईकोर्ट इस बात को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। बेंच ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया।

बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। वहीं, ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था।

आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘सत्य की जीत’ करार दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने उम्मीद जताई कि जेल में बंद AAP के अन्य नेताओं को भी इंसाफ मिलेगा।

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