Teacher Recruitment Scam: बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की 24 हजार स्कूल टीचर्स की भर्ती, CBI करेगी घोटाले की जांच।

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Teacher Recruitment Scam: बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार (Mamta government) को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने 24 हजार स्कूल टीचर्स की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वहीं घोटाले की जांच करने के आदेश CBI को दिए है। वहीं भर्ती रद्द होने के बाद सभी को 6 हफ्ते में पूरी सैलरी लौटानी होगी।

रअसल पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई स्कूल भर्तियों में अनियमितता देखने को मिली थी। इसके बाद याचिकाओं और अपीलें दायर कर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (West Bengal School Service Commission) (एसएससी) में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया था। अदालत की तरफ एक बार फिर से सीबीआई को जांच के लिए हरी झंडी मिल गई है। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने तक की आरोप हैं।

बता दें कि भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी (Former Education Minister Partha Chatterjee) और कई तृणमूल पदाधिकारियों के साथ ही राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों कथित अनियमितताओं की जांच कर रही हैं।

2014 में हुआ था घोटाला

यह घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन (SSC) ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे. इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला है. इतना ही नहीं कुछ शिकायतें ऐसी भी थीं, जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई, जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी. जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इसी तरह से राज्य में 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप डी की 13000 भर्ती के मामले में शिकायतें मिली थीं।

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