10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने की सुविधा मुफ्त में मिल रही है। इसे आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। पहले निशुल्क आधार अपडेट करने की तारीख 14 मार्च थी। लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया। अब ये सर्विस 14 जून 2024 तक फ्री मिल रही है। इसके बाद आधार अपडेट कराने के लिए पैसे देने होंगे।
आधार कार्ड सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाला एक जरूरी दस्तावेज है। सिम कार्ड खरीदने से लेकर नया बैंक अकाउंट खुलवाने तक, सबमें इसकी जरूरत होती है और ऐसे में अगर ये अपडेट न हो तो आपका नहीं हो सकता। इसलिए आधार को हमेशा अपडेट रखना चाहिए।
UIDAI ने 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए कहा है। फिलहाल ये सुविधा मुफ्त में मिल रही है। अगर आपका भी आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है तो आपको उसे तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए।
10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने की सुविधा मुफ्त में मिल रही है। इसे आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की वेबसाइट पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। पहले निशुल्क आधार अपडेट करने की तारीख 14 मार्च थी। लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया। अब ये सर्विस 14 जून 2024 तक फ्री मिल रही है। इसके बाद आधार अपडेट कराने के लिए पैसे देने होंगे।
फ्री में ऐसे अपडेट करें आधार
सबसे पहले uidai.gov.in/en/my-aadhaar/update-aadhaar पर जाना है।
-होम पेज मेन्यू में माय आधार का सेक्शन मिलेगा, जिसमें डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन पर टैप करना है।
-अब आधार कार्ड नंबर और कैप्चा फिर फिल करना है। इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर ओटीपी सेंड किया जाएगा।
-अब आपको डिटेल वेरिफाई करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा।
-इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे।
-आधार कार्ड को अपडेट होने में कम से कम 7 दिन का वक्त लगता है।
तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट
पहचान के तौर पर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं।
-पासपोर्ट
-ड्राइविंग लाइसेंस
-पैन कार्ड
-वोटरआई कार्ड
-डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र,लेबल कार्ड, जन आधार
-मार्कशीट
-मैरिजशीट
-राशन कार्ड
एड्रेस डॉक्यूमेंट
लास्ट तीन महीने की बैंक स्टेटमेंट
इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शन बिल तीन महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
पासपोर्ट
मैरिज सर्टिफिकेट
राशन कार्ड
सरकार द्वारा जारी डॉक्यूमेंट जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र,लेबल कार्ड, जन आधार