इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने चीन में बैठे एक व्यवसाई पिता को बच्चों से उनकी मां को मिलाने के लिए आदेश दिए हैं. ये पूरा मामला फैमिली कोर्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पत्नी की ओर से एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई थी. याचिका में बताया गया कि मुंबई निवासी मधुसूदन तापड़िया और इंदौर निवासी पत्नी कीर्ति माहेश्वरी के बीच आपसी सहमति से तलाक हुआ था.
पुणे में पढ़ाई करते हैं दोनों बच्चे
तलाक के दौरान पति-पत्नी के बीच यह बातचीत तय हुई थी कि दोनों बच्चे पिता के पास रहेंगे और बच्चों की मुलाकात मां से हो सकेगी. लेकिन कुछ दिनों बाद पति अपनी बातों से मुकर गया और मां को बच्चों से नहीं मिलने दे रहा है. पति चीन में रहकर बिजनेस कर रहा है. आपको बता दें कि दोनों बच्चों का पिता ने पंचगनी (पुणे महाराष्ट्र) के एक स्कूल में एडमिशन कराया है और स्कूल में मां की मुलाकात से रोक लगा दी है.
फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इसके बाद इंदौर में रहने वाली पत्नी ने फैमिली कोर्ट में आवेदन लगाया. लेकिन कोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आपसी सहमति से तलाक के बाद आवेदन की सुनवाई का कोर्ट को अधिकार नहीं है. फैमिली कोर्ट के इस फैसले के बाद पत्नी के द्वारा इंदौर हाई कोर्ट का रुख किया गया. वहां पर एडवोकेट के माध्यम से पत्नी की ओर से एक याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई हुई. इस मामले में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि 7 दिन में पति को नोटिस जारी कर बच्चों से मां को मिलाया जाए.
कोर्ट ने दिए मिलवाने के आदेश
इसके बाद फैमिली कोर्ट ने चीन में रहकर व्यापार कर रहे पिता को सोशल मीडिया और ईमेल से आदेश भेज कर कहा है कि पंचगनी में पढ़ रहे बच्चों को उनकी मां से मुंबई में मिलने की व्यवस्था की जाए और इसकी जानकारी भी कोर्ट को दी जाए.