आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह अब जेल से बाहर आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें बेल दिया जाए. बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि संजय सिंह को बेल दिए जाने से जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है. जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वाराले की खंडपीठ ने साफ किया कि जमानत अवधि के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं.
इससे पहले शराब घोटाले में आरोपी संजय सिंह की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा था कि क्या उन्हें आगे भी कस्टडी में रखने की जरुरत है? कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह ने 6 महीने जेल में गुजारे हैं. उन पर 2 करोड़ रुपये घूस लेने का आरोप है सुनवाई के दौरान उसका परीक्षण किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या उसे आगे अब संजय सिंह की कस्टडी की और जरुरत है?
संजय सिंह की जमानत औऱ गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई थी. बहरहाल अब संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जरूर राहत की सांस ली होगी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी से उनका पक्षा पूछा . बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद हैं.
ईडी इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है. ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी हाल ही में हिरासत में लिया था. इसके बाद से अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद है. आप के दिग्गज नेताओं के जेल में जाने के बाद से पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं.
कथित आबकारी नीति घोटाले में ED ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी का दावा है कि साल 2021-22 में आई दिल्ली की शराब नीति से संबंधित घोटाले में संजय सिंह अपराध की आय को रखने यानी घूस लेने और इसका इस्तेमाल करने में आऱोपी हैं.