सुप्रीम कोर्ट / सोशल मीडिया को आधार से जोड़ने की याचिका पर सुनवाई से इनकार; कहा- हर मुद्दा यहां लाने की जरूरत नहीं

Uncategorized देश

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोशल मीडिया खातों को आधार नंबर से जोड़ने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में ‘फेक’ और ‘पेड’ खबरों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार को इस बारे में निर्देश देने की मांग की गई थी।
*याचिका खारिज, लेकिन याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की इजाजत*
याचिका खारिज करने के बावजूद जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को संबंधित हाई कोर्ट में जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा, “हर मामला सुप्रीम कोर्ट तक लाने की जरूरत नहीं है। यह मामला मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है। आप वहां जाइए।”
*याचिका में नकली और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराने की मांग*
उपाध्याय ने अपनी याचिका में कोर्ट से नकली और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने इस कदम से ‘फेक’ और ‘पेड’ खबरों पर नियंत्रण की बात कही थी। साथ ही फेसबुक और ट्विटर जैसे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार नंबर से जोड़ने की मांग भी की गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *