विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में रिश्वतखोर तहसीलदार को कोर्ट ने 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
दरअसल, साल 2018 में लोकायुक्त ने जिले के शमशाबाद के तत्कालीन तहसीलदार श्याम नारायण राजपूत को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जिला लोक अभियोजक जेएस तोमर ने बताया कि शमशाबाद निवासी कमलेश शर्मा ने तहसीलदार को अपनी जमीन के रिकार्ड दुरुस्त करने के लिए आवेदन दिया था।इसके एवज में तहसीलदार ने उससे रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से कर दी थी। जिसके बाद लोकायुक्त ने तहसीलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामला न्यायालय में चल रहा था। आज शनिवार को जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार राठी ने आरोपी तहसीलदार को 4 साल सश्रम कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।