दिवाली से पहले कलेक्टर का फरमान; चीनी, सुतली बम समेत 125 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखों पर लगी रोक

भोपाल मध्यप्रदेश

भोपाल।हिदुंओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावाली इस साल 12 नवंबर को मनाई जाएगी। दिवाली से पहले राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने फरमान जारी किया है। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में चीनी पटाखे, सुतली बम समेत 125 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखों पर रोक लगाई गई है। वहीं यहां 850 दुकानों पर पटाखे की बिक्री की जाएगी।

कलेक्टर आशीष सिंह ने दिवाली को लेकर दिशा निर्देश जारी किए है। शहर में 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही चीनी पटाखे और सुतली बम को बेन किया गया। वहीं दुकानों पर चायनीज आतिशबाजी खरीद-फरोख्त नहीं करने के बैनर लगाए गए है। इस बार अस्थाई दुकानों में पर्याप्त दूरी रखनी होगी। बतादें कि, सुरक्षा के संबंध में नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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