इंदौर: विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा विधिक सहायता के पात्र हितग्राहियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इस सिस्टम के अंतर्गत इंदौर का चयन किया गया है। जिले में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के क्रियान्वयन के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा 12 पदों की स्वीकृति दी गई है। इन पदों पर अधिवक्ताओं से 27 मई तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय इंदौर में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व पात्र अधिवक्ता इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के प्रधान न्यायाधीश एवं अध्यक्ष बी पी शर्मा ने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम मील का पत्थर साबित होगा। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आसिफ अहमद अब्बासी ने कहा कि जिले में इस सिस्टम के उचित क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जिला मुख्यालय इंदौर के लिए एक चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, तीन डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल और आठ असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।