उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सांसद/विधायक कोर्ट ने आज गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अंसारी पर साल 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने के आरोप में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पिछले साल दिसंबर में भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने 26 साल पुराने गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी (भीम सिंह) को दोषी करार दिया था। यह तीसरा मामला है जिसमें उन्हें इस साल दोषी ठहराया गया है। उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में हाईकोर्ट ने उन्हें दो मामलों में दोषी ठहराया था। एक मामले में, हाईकोर्ट ने उन्हें एक जेलर को डराने का दोषी पाया गया था, जो सार्वजनिक कर्तव्य निभा रहा था। उन्हें जेलर को गाली देने और उसकी ओर एक रिवाल्वर पिस्तौल दिखाने और साल 2003 में जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया गया था। एक अन्य मामले में, हाईकोर्ट ने अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत 23 साल पुराने एक मामले में 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी।