कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की सेशंस कोर्ट ने मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुना दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि केस में दोषी ठहराया है। हालांकि फिर कोर्ट ने राहुल की जमानत याचिका को भी मंजूर कर लिया है। बता दें कि फैसला सुनाए जाने के दौरान राहुल गांधी अदालत में भी मौजूद थे।
दरअसल मामला 2019 का है जब वायनाड से लोक सभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी। जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था। राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी… का समान उपनाम मोदी ही होता है ?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी।
हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि, ‘मेरा इरादा गलत नहीं था। मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ।’ वहीं अश्विनी चौबे ने बताया कि, ‘राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं, वे लोकतंत्र के कटघरे में भी हैं। इस मंदिर में आकर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।’