भोपाल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब शैक्षणिक योगिता होने की आवश्यकता नहीं रही ।पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आठवीं तक पढ़ाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता थी ।अब यह जरूरी नहीं होगा। इसका फायदा कमर्शियल वाहन का लाइसेंस बनवाने वालों को ज्यादा होगा। इसके लिए मोटर यान अधिनियम में 93वा संशोधन किया गया है।