इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह द्वारा बिचौली मर्दाना के मुख्य मार्ग स्थित अवैध कॉलोनी प्रगति पार्क के भूमि विक्रेताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिस अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिचौली हप्सी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में पाया गया था की बिचौली मर्दाना के मुख्य मार्ग पर पक्की कांक्रीट रोड का निर्माण करने के साथ छोटे-छोटे भूखण्ड काटकर अवैध कॉलोनी प्रगति पार्क विकसित की गई है।
मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 95 की उपधारा के साथ पठित धारा 61-क से 61-ड के तहत बनाये गए मध्य प्रदेश शासन (रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनाइजर टर्म्स एण्ड कंडीशन रूल 1999 एवं 2014) अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी भूमि को छोटे-छोटे भूखण्डों में काटकर यदि विक्रय करता है तो ऐसा व्यक्ति या संस्था कॉलोनाइजर की परिभाषा में आएगा। अतः ऐसे व्यक्ति या संस्था को कॉलोनाइजर के रूप में रजिस्टर होना आवश्यक है। किन्तु मौके पर भूमि स्वामियों ने बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ऐसे भूखण्ड काटकर बेचे हैं। संबंधित भूमि विक्रेताओं द्वारा मौके पर पक्का कांक्रीट रोड निर्माण कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया है, जिनकी न तो नियमानुसार अनुमति ली गई है और न ही रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनाइजर टर्म्स एण्ड कंडीशन रूल 1999 एवं 2014 की किसी भी शर्त का पालन किया, जो शासकीय नियमों के उल्लंघन, धोखाधडी एवं अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा सभी संबंधित भूमि विक्रेताओं को उक्त जाँच के संबंध में 31अगस्त को प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए है कि उक्त प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रचलन में है इसीलिए वर्णित भूमि के संबंध में प्राप्त किसी भी प्रतिवेदन पर बिना कलेक्टर के अभिमत के अनुमति प्रदान ना की जाए।