जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चल रही ओबीसी आरक्षण मामले पर अंतिम चरण की सुनवाई इस बार भी पूरी नहीं हो सकी. नतीजतन मामले में अब अगली सुनवाई एक अगस्त को होना तय किया गया है. मामला विधिक सम्बंधी प्रश्नों पर चल रही दलीलों और बहस से जुड़ा है. जो मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 से 14 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला लीगल कॉम्पलीकेशन में अटका हुआ है.
आरक्षण मामले पर एक अगस्त को अगली सुनवाई: तीन साल से चल रही सुनवाई के चलते इस बार शासन की ओर से बताया गया था कि, सरकार का पक्ष रखने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता आएंगे. लेकिन तुषार मेहता सुनवाई में नहीं आ सके, इस पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तय कर दी. लेकिन ओबीसी सहित दूसरे अन्य पक्ष के अधिवक्ताओं के निवेदन पर बहस की गई. इसके बाद जस्टिस शील नागू और डीडी बंसल की डिवीजन बैंच ने एक अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय की है. बता दें कि, इस मामले पर 63 याचिकाएं दायर हैं. इसमें ओबीसी और सामान्य वर्ग के याचिकाकर्ता शामिल हैं. मामले पर सोमवार को भी शासन ने हाईकोर्ट से निवेदन किया था कि, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता नहीं आ सके हैं. इसलिए सुनवाई 22 अगस्त को की जाए, लेकिन दूसरे पक्ष ने बहस करने आग्रह किया, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया.