वाराणसी: ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मंदिर परिसर मामले में हिंदू पक्ष के एक वादी की दलीलों पर वाराणसी की जिला अदालत में आज भी सुनवाई जारी रहेगी. सरकारी अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि हिन्दू पक्ष की वादी नंबर एक राखी सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने सोमवार को जिला जज ए के विश्वेश की अदालत में अपनी दलील रखी थी. हिन्दू पक्ष की दलील आज भी जारी रहेगी. अधिवक्ता शिवम गौड़ ने कहा कि मुस्लिम पक्ष का मेरे मुकदमें को पोषणीयता योग्य नहीं बताना पूरी तरह गलत है.
सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ एक्ट, वक्फ एक्ट और 1991 के प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट के प्रावधान के लागू ना होने की बात कही गई. शिवम गौड़ का कहना है कि उन्होंने नियमित पूजा के अधिकार की मांग की है, श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित हो, यह जरूरी है. इस आधार पर यह मुकदमा खारिज होने योग्य नहीं हैं, क्योंकि 1993 से यहां पूजा बंद हुई थी, यह स्थान देवता का था.
वादी पक्ष के वकीलों की तरफ से 361 पन्ने के और रिटेन अर्ग्यूमेंट और 100 से ज्यादा जजमेंट इस प्रकरण के सपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट समेत अन्य न्यायालयों से जुड़े हैं.