इंदौर। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है. यहां चुनाव ईवीएम से होंगे. ईवीएम की बैलेट यूनिट में लगने वाले मतपत्र में उम्मीदवारों की फोटो भी रहेगी. चुनाव को लेकर पहली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई. जिसमें जिला स्तर पर नगरीय निर्वाचन में नामांकन लेने के लिये व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई. बैठक में बताया गया कि महापौर प्रत्याशी के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर न्यायालय कक्ष में लिये जायेंगे. पार्षद पद के उम्मीदवारों के नामांकन लेने के लिये वार्डवार 6 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. इनके स्थान भी निर्धारित कर दिये गये हैं.
प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा महापौर का चुनाव: नगरीय निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे. जबकि महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा. बैठक में बताया गया कि प्रत्याशियों को पूर्ण रूप से नाम निर्देशन पत्रों के कॉलमों को भरना होगा. आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित राशि जमा करनी होगी. साथ ही निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा. उम्मीदवारों को व्यय का लेखा प्रतिदिन संधारित करना होगा. व्यय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है. बताया गया कि शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिये शस्त्र लायसेंस जमा कराये जा रहे हैं. उम्मीदवारों को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और धारा-144 के प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करना होगा.
कलेक्टर कार्यालय में बनाया विशेष कक्ष: बैठक में बताया गया कि शिकायतें प्राप्त करने के लिये कलेक्टर कार्यालय में विशेष कक्ष बनाया गया है, जो 24 घंटे कार्य करेगा. इस कक्ष का टेलीफोन नंबर 0731-2994605 है. शिकायत कक्ष का प्रभारी अपर कलेक्टर राजेश राठौर को बनाया गया है. बैठक में बताया गया कि इंदौर शहर में कुल 18 लाख 35 हजार 351 मतदाता हैं.
संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा: पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इंदौर नगर में 2,250 मतदान केन्द्र हैं. इनमें से 438 मतदान केन्द्रों को संवेदनशील मतदान केन्द्रों के रूप में चिंहित किया है. इन संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे. अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जायेगा और वेब कास्टिंग भी होगी. हर गतिविधियों पर खास निगरानी रखी जायेगी. उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को पुलिस विभाग संबंधी विभिन्न अनुमतियां देने के लिये कलेक्टर कार्यालय में विशेष कक्ष बनाया जायेगा. जहां एक ही जगह से अनुमति प्राप्त हो जायेगी.